प्राइवेट स्कूल और उनकी मान्यता
गावों में प्राइवेट स्कूल की बढती संख्यां के बिच में आप सभी से एक बात पूछनी थी की क्या इन स्कूल में बच्चों को पढ़ना ठीक रहेगा. क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से राजस्थान में था वहां हर पंचायत स्तर पर एक या एक से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जबकि इनके पास सिर्फ संस्था रजिस्ट्रार द्वारा जारी संस्था प्रमाण पत्र हैं क्या प्राइवेट स्कूल इस संस्था रजिस्ट्रार द्वारा जारी संस्था प्रमाण पत्र के आधार पर पढाई करा सकते हैं यदि हाँ तो कोनसी कक्षा तक ये प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं? और खास बात यह की यदि नहीं तो क्या इनके खिलाफ धारा ४२० लगाई जा सकती हैं?
क्या इन प्राइवेट स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा भी कोई प्रमाण पत्र दिया जाता हैं अपनी स्कूल को चलने के लिए?
ऐसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद हमे जब उच्च शिक्षा के लिए जब किसी सरकारी विद्यालय जाना पड़ेगा तो क्या वहां हम अपने बच्चों को भर्ती करा सकेंगे?